राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,जयपुर द्वारा विस्तृत विज्ञापन क्रमांकः प.14(109)RSSB/अर्थना/CET/सी.सै./2022/939 दिनांक: 10.10.2022 समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibilty Test) (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2022 बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम-2022 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) के लिए निर्धारित प्रपत्र मे ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये गए है|
समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश:
1. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) मात्र एक पात्रता परीक्षा है। समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरीस्तर) में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जायेगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेन्सी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और उसे अर्हित करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिये अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरियता के आधार पर किया जायेगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्यवाही उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार की जावेगी।
2. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगा।
3. बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक, जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुये है, प्रकाशित किया जायेगा।
4. समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होगें। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में सम्मिलित पदों के लिये आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा।
5. पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति समानपात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरीस्तर) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि, वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किये जायें, प्राप्त करने में असफल रहता है। न्यूनतम अंक अवधारित करते समय, भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लिखितपद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के पंद्रह गुना अभ्यर्थी, इसप्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे किन्तु, उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थी को जो वही अंक अर्जित करते है जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतर श्रृंखला के लिए नियत किये जायें, समानपात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में प्रवेश दिया जायेगा। 6. परन्तु यदि भर्ती एजेंसी की यह राय हो कि, समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो, भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिल मानक लागू किया जा सकेगा ताकि उस प्रवर्ग में के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध हो। इस प्रयोजन के लिए, रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के पंद्रह गुना की विचार की संख्या सीमा शिथिल मानी जायेगी। तथापि, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए, इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अर्हित अभ्यर्थी, केवल उनके प्रवर्गो के लिए आरक्षित पदों पर चयन के लिए पात्र होंगे। यर सैकण्डरी स्तर) में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिये, शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होगी जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित है। 7. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हताओं आदि, यदि कोई हो, के संबंध में शर्ते पूर्ण करता/करती है। समान पात्रता परीक्षा के लिये अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा मान्यता का पात्र नहीं बनायेगा।
ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया:-
बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Formलिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम 2022 का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें।
1. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल http://rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से Login पर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/डाईविंग लाईसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
2. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration (OTR)कमांक जनरेट होने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/डाईविंग लाईसेन्स आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
3. यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरूस्त करा लेना चाहिए।
4. यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड/जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके sso ID के माध्यम से करता है तो उसे सैकण्डरी की अंकतालिका व एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्यहोगा।
5. अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application 1.D) जनरेट करना होगा।
6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
7. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transcation का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
8. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।
9. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र कमांक (Application I.D)अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Sumbit नहीं माना जायेगा।
10. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करे। ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
11. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वंतत्र होगा।
12.Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की
वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जाएगा।
13. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरीस्तर) के संबंध में समस्त पत्राचार बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से किया जायेगा। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाईट को निरंतर रूप से देखते रहें।
आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:-
आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करवावें। (क) सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रूपये 450/ (ख) राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु -रू 350/ (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -रूपये 250/ (घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 250/-देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवश्य देखें।)
नोट:
1.राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
2.फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
3. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा वें परीक्षा शुल्क रूपये 250/- ही जमा कराते है, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) के संबंध में विशेष निर्देश:
अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में अपनी श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी यथा सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं बारां जिले की सहरिया आदिम जाति का निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा। इसी प्रकार अभ्यर्थी अपनी क्षैतिज श्रेणी यथा महिला, विधवा, परित्यक्तता, दिव्यांगजन(B/LV, HI, LD/CP, MI/MD) भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी का भी ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में क्षैतिज श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।
अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप सेअंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें। – भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भर्ती संबंधी समस्त कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिको का आमेलन) नियम-1988 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। “भूतपूर्व सैनिक” के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा। 5. उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार देय होगा।
राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 यथा संशोधित के अनुसार दिव्यांग जनकी निम्नलिखित श्रेणियों को आरक्षण का लाभ देय होगा :
i. B/LV (Blindness/Low vision) ii. HI(Hearing Impairment) iii. LD/CP(Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims
& Muscular dystrophy iv. Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental illness.
v. Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to(iv) including deaf-blindness in the
posts indentified for each disabilities.
नोट:- परंतु संबंधित विभाग द्वारा पद विशेष के लिए उपरोक्त दिव्यांगजन श्रेणियों में से छूट/शिथिलन लेने पर उपयुक्त दिव्यांगजन श्रेणी को ही उस पद के लिए योग्य माना जायेगा।
पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता: